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आवेदन-पत्र
(4.15-B) अविवादित बंटवारा करना (धारा 178-1 के अंतर्गत)
=== हितग्राही का आधार नम्बर ===
1. आवेदक से संबंधित जानकारी
नाम
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पिता/पति का नाम
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आयु (वर्ष में)
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जाति
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जिला
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उपखण्ड
तहसील
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2. यह कि मैं अपने जीवनकाल में अपने वैध उत्तराधिकारियों (वारिसों) के बीच अपनी कृषिक भूमि का बंटवारा करना चाहता हूँ ताकि मेरे जीवनकाल में शांतिपूर्वक कृषि के भूखण्डों का विभाजन होने से परिवार में सुख-शांति रहेगी मेरे बाद मेरे वारिसों में किसी प्रकार विवाद नहीं रहेगा ।
3. शामलात का विवरण
ग्राम
*
खाता क्रमांक
*
कुल किता
*
कुल रकबा(हैक्टर में)
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पटवारी हल्का क्रमांक
4. भूमि-स्वामियों का विवरण
अध्यतन करने हेतु विकल्प हटाने हेतु विकल्प सं. क्र. खाते में अभिलिखित भूमि-स्वामी का नाम भूमि-स्वामी का अंश खाता क्रमांक खसरा क्रमांक रकबा (हेक्टर में)
खाते में अभिलिखित भूमि-स्वामी का नाम *
भूमि-स्वामी का अंश *
खाता क्रमांक *
खसरा क्रमांक *
रकबा (हेक्टर में) *
5. उत्तराधिकारियों का विवरण
अध्यतन करने हेतु विकल्प हटाने हेतु विकल्प सं. क्र. उत्तराधिकारियों के नाम विभाजित भूमि का खसरा नंबर विभाजित भूमि का रकबा (हेक्टर में) विभाजित भूमि का भू-राजस्व
उत्तराधिकारियों के नाम *
विभाजित भूमि का खसरा नंबर *
विभाजित भूमि का रकबा (हेक्टर में) *
विभाजित भूमि का भू-राजस्व *
6. यह कि नियमानुसार सहखातेदारों को आहूत करने के लिए मेरे द्वारा तलवाना जमा कर दिया गया है ।
7. मैं यह भी कथन करता हूँ कि उक्त बटवारा पूर्णत: निर्विवादित हैं एवं प्रश्नाधीन खाता जिसके विभाजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है ,के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोर्इ भी राजस्व प्रकरण न तो पूर्व से प्रचलित है और न ही किसी न्यायालय से प्रश्नाधीन भूमि पर किसी प्रकार का कोर्इ स्थगन है ।
    अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 -1 अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का मेरे अनुरोध अनुसार बंटवारा आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।
आवश्यक दस्तावेज (आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित) :

दिनांक :
स्थान :

(हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम



Source: http://mpedistrict.gov.in Saturday, May 11, 2024 2:47 AM