नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo 5.18 म.प्र. हाउसिंग बोर्ड - अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत
नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1. विक्रेता के हस्ताक्षर और फोटो की अनिवार्य प्रति (अनिवार्य) *

  • 2. क्रेता के हस्ताक्षर और फोटो की अनिवार्य प्रति (अनिवार्य) *

  • 3. सभी विक्रेता के POI (अनिवार्य) - (सरकारी प्राधिकृत) *

  • 4. सभी क्रेता (शासनादेशों) का POI - (सरकारी प्राधिकृत) *

  • 5. विक्रेता (विक्रेता) और क्रेता द्वारा 10 रुपये पर स्व-घोषणा हलफनामा। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, परिचित स्थिति (अनिवार्य) बताते हुए *

  • 6. क्रेता (खरीदार) द्वारा 50 रुपये पर नोटरीफाइड एफिडेविट। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (अनिवार्य) *

  • 7. विक्रेता और क्रेता द्वारा 50 रुपये पर संयुक्त नोटरीफाइड एफिडेविट। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (अनिवार्य) *

  • 8. रजिस्ट्री प्रमाण पत्र / बिक्री डीड कॉपी *

  • 9. आवेदक / संयुक्त आवेदकों के फोटोग्राफ(इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये )

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 65 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 65 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
आवेदन कहाँ करें ?
शुल्क
LSK
30/- #
निर्देश
  • # : शुल्क निविदा अनुसार |
  • * : लीगल शुल्क *


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