नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo 13.3 (B) रासायनिक कीटनाशक विनिर्माण लायसेंस जारी करना
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1. भारत सरकार द्वारा कीटनाशी नियम 1971 के नियम 6 के उपनियम 4 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशक विनिर्माण हेतु जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र। *

  • 2. संबंधित कार्यक्षेत्र के कीटनाशी निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन एवं सत्यापित स्थल नक्‍शा जिला अनुज्ञापन अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। *

  • 3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी पंजीयन । *

  • 4. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हवा/पानी संबंधित जारी सहमति पत्र। *

  • 5. कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 33 के अंतर्गत गुणवत्‍ता के नियंत्रण के लिये जबाहदेह व्यक्ति का शपथ सहमति पत्र। *

  • 6. कीटनाशी अधिनियम, 1971 के नियम 9 के उपनियम 4 (ख) के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो विनिर्माण के लिये आवेदन करता है, निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखेगा या व्यक्ति को नियोजित करेगा ।I.तकनीकी ग्रेड कीटनाषकों के विनिर्माण के लिये रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक मे डॉक्टरेट या रासायनिक इंजीनियरी में तकनीकी मास्टर या मास्टर विज्ञान या समतुल्य: II.कीटनाशक विनिर्मिति के विनिर्माण के लिये एक विषय के रूप में रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य: III.कीटनाशको की गुणवत्‍ता के नियंत्रण के लिये जवावदेह व्यक्ति का फामूलेशन मे तीन वर्ष के अनुभव का प्रमाण-पत्र। IV.विनिर्माण इकाई मे लगने वाले श्रमिको/कर्मचारियो हेतु चिकित्सक का सहमती पत्र । *

  • 7. Details of facilities for manufacture of the insecticide, including infrastructure and those mentioned in Chapter VIII of the Insecticides Rules, 1971, and the minimum infrastructure guidelines provided by the Registration Committee. (Enclose complete details in a separate sheet duly signed by the applicant) *

  • 8. निर्धारित शुल्क मद 0401-कृषि विविध 800- अन्य प्राप्तियाँ में जमा करने की चालान की प्रति ।

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 45 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 45 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
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शुल्क
LSK
30/- #
निर्देश
  • # : शुल्क निविदा अनुसार |
  • * : लीगल शुल्क *


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