नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo 13.1(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स जारी करना
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1. निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की प्रति ।

  • 2. उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण-पत्र (फार्म O) की स्वप्रमाणित प्रति । *

  • 3. विक्रय/ संग्रहण स्थल का स्वप्रमाणित नक्शा । *

  • 4. भण्डारण स्थल का स्वप्रमाणित नक्शा ।(यदि विक्रय/व्यापार स्थल एवं भण्डारण स्थल एक ही है तो समान फाइल अपलोड करें) *

  • 5. यदि व्यापार स्थल किरायेदारी का हो तो किरायेदारी अनुबंध की प्रति ।

  • 6. यदि भण्डारण स्थल किरायेदारी का हो तो किरायेदारी अनुबंध की प्रति ।

  • 7. सेल्समेन की नियुक्ति की स्थिति में सेल्समेन का घोषणा पत्र ।

  • 8. किसी मान्यता प्राप्त वि0 वि0 या संस्थान से कृषि/रसायन में विज्ञान स्नातक या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), राष्ट्रीय पादक स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) और अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 6-माह की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाण-पत्र पाठयक्रम की प्रति । (उक्त अर्हताएं रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन परिसंघों को लागू नहीं होंगी, किंतु वे पूर्वोक्त अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियोजित करेंगे ) *

  • 9. संबंधित पते पर संचालित विधुत कनेक्शन के बिल की प्रति।

  • 10. स्थानीय शासन निकाय द्वारा अनुमोदित उस स्थान के स्वप्रमाणित नक्शा ।

  • 11. अन्य कोई संभंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ।

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 30 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 30 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
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