नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo (12.2) विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) दिया जाना
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1. निवास का प्रमाण के लिए राशनकार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा ड्रायविंग लायसेंस अथवा बैंक पासबुक अथवा पेनकार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा आवेदक के पते को उपदर्शित करने वाले दूरभाष/बिजली/पानी और कोई अन्य उपयोगिता संबंधी बिल अथवा पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित पटवारी या शासकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी निवास का प्रमाण-पत्र अथवा निःशक्त व्यक्ति, निराश्रित, मानसिक रुग्ण इत्यादि के लिए आवासीय स्थाई निवासी की दशा में, ऐसे संस्था के प्रमुख का निवास का प्रमाणपत्र । *

  • 2. हाल ही के पासपोर्ट आकार के दो फोटो । (इसे चेक करे एवं यह सामग्री मूल आवेदन के साथ पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं । )

  • 3. यदि पूर्व में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं, तो उसकी प्रतिलिपि । (आवेदक के नाम से यदि पूर्व में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं, तभी इसे चेक करे एवं यह सामग्री मूल आवेदन के साथ पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । )

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 15 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 15 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
आवेदन कहाँ करें ?
शुल्क
LSK
30/- #
निर्देश
  • # : शुल्क निविदा अनुसार |
  • * : लीगल शुल्क *


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