नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo 13.4 (A) उर्वरक मिश्रण विनिर्माण लायसेंस का नवीनीकरण करना
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1. उर्वरक (नियंत्रण) आदेष 1985 के खण्ड 21 “क” के अनुसार प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की उर्वरक निरीक्षण द्वारा सत्यापित सूची। *

  • 2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेष 1985 के खण्ड 14(1) के अनुसार उर्वरकों के मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक के मिश्रण के विनिर्माण हेतु विनिर्माता स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति निर्धारित योग्यताधारी (एम.एस-सी. (एजी.) एग्रोनॉमी/स्वाईल साईंस एण्ड एग्रीकल्चर (केमिस्ट्री) अथवा एम.एस-सी. (केमिस्ट्री )) होना अनिवार्य है । योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकसूची की प्रमाणित प्रति । *

  • 3. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 21 के अनुसार उत्पादो के पेकिंग कवर की रंगीन फोटोप्रति (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये)।

  • 4. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 24 के अनुसार उत्पादों की गुणवत्‍ता के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा उत्पादों की गुणवत्‍ता की जबावदारी उठाने हेतु दी गई सहमति संबंधी शपथ पत्र। *

  • 5. जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जारी की गई अभिस्वीकृति की प्रति। *

  • 6. निर्माण स्थल का उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्रमाणित नक्शा की प्रति । *

  • 7. पूर्व मे जारी किये गये विनिर्माण प्रमाण-पत्र की प्रति। *

  • 8. निर्धारित शुल्क रूपये 1000/- के चालान की प्रति, जो कि लेखा शीर्ष “0401-कृषि विविध, 800-अन्य प्राप्तियाँ” मद में जमा किया गया हो। *

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 45 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 45 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
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शुल्क
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30/- #
निर्देश
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