नागरिक सेवाओं की जानकारी

MP Logo 13.11 कमर्शियल पेस्‍ट कन्‍ट्रोल ऑपरेशन के स्‍टाक एवं उपयोग की अनुज्ञप्ति जारी करना
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश
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आवश्यक दस्तावेज़
  • 1. 1- निर्धारित योग्‍यता कृषि या विज्ञान स्‍नातक जिसमें एक विषय रसायन शास्‍त्र के साथ साथ सी.एफ.टी.आर.आई. (Central Food & Technological Research Institute)मैसूर या आई.जी.एस.आई. (Indian Grain Storage Institute) हापुड़ या एन.पी.पी.टी.आई. (National Plant Pritection Training Institute) हैदराबाद से कम से कम 15-दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्‍वाप्रमाणित प्रति। *

  • 2. 2- धूमन (Fumigation) कार्य करने के लिये पेस्‍ट कन्‍ट्रोल ऑपरेटरों को इस कार्य के लिये लायसेंस प्राप्‍त करने के अलावा, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार की विशेष अनुमति भी प्राप्‍त करने होगी । पौध संरक्षण सलाहकार यह अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अथवा पंजीकरण समिति के द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार करेगे । *

  • 3. 3- नगर पालिका/नगर पंचायत / ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय अनुशंसा पत्र की स्‍वप्रमाणित प्रति । *

  • 4. 4- कीटनाशक विनिर्माता कम्‍पनी/फर्म का अभिप्रमाणित अधिकार पत्र (पिंसिपल सट्रिफिकेट) की प्रति । *

  • 5. 5- दुकान/व्‍यापार/भण्‍डार स्‍थल के किराये की स्थिति में किरायानामा अनुबंध की स्‍वप्रमाणित प्रति । *

  • 6. 6- कीटनाशक निरीक्षक की अनुशंसा सहित निरीक्षण रिपोर्ट एवं दुकान/व्‍यापार/भण्‍डार स्‍थल का सत्‍यापित नक्‍शा की स्‍वप्रमाणित प्रति । *

  • 7. 7- मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड स्‍वप्रमाणित प्रति । *

  • 8. 8- पेस्‍ट कन्‍ट्रोल से संबंधित उपकरण सूची की स्‍वप्रमाणित प्रति । *

  • 9. 9- पेस्‍ट कन्‍ट्रोल से संबंधित सेफ्टी यूनिफॉम सूची की स्‍वप्रमाणित प्रति । *

समय सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए: 30 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: 30 कार्य दिवस
फॉर्म / परिपत्र देखें
आवेदन और शुल्क संबधित जानकारी
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शुल्क
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30/- #
निर्देश
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